अभियुक्त दिनेश को गैंगस्टर एक्ट के तहत ठहराया गया दोषी,
एक महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई में, अभियुक्त दिनेश को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया और जेल में बिताई अवधि के कारावास (03 वर्ष 09 माह 09 दिवस) और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
यह मामला मु0अ0सं0 555/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गुन्नौर जनपद सम्भल से संबंधित है।
*गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई:*
– *अपराध:* अभियुक्त एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हत्या, लूट, चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित करते थे।
– *समाज पर प्रभाव:* इन अपराधों से समाज में भय और आक्रोश उत्पन्न होता है।
– *पुलिस की पैरवी:* पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया।
*न्यायालय का फैसला:*
– *कारावास:* अभियुक्त दिनेश को जेल में बिताई अवधि के कारावास (03 वर्ष 09 माह 09 दिवस) की सजा सुनाई गई है।
– *अर्थदंड:* अभियुक्त को 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
इस फैसले से संगठित अपराधों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी और समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।
DM द्वारा प्राथमिक विद्यालय औचक पहुंचने पर हड़कंप, लगाई शिक्षा की पाठशाला,
मैनपुरी के प्राथमिक विधालय सिकंदरपुर में जर्ज़र इमारत में विद्यालय संचालक की सूचना पर जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने विद्यालय का औचक निरिक्षण किया है, जिलाधिकारी के अचानक विधालय पहुंचने पर हड़कंप मच गया।
जिलाधिकारी ने जहां जर्ज़र कमरे को खाली कराकर बच्चों को दूसरे क्लास में शिफ्ट कराया तो वहीं विधालय में शिक्षा की पाठशाला भी लगाई।
जिलाधिकारी ने क्लास में पहुंचकर बच्चों से सीधे सवाल किये तो वहीं ब्लैकबोर्ड पर बच्चों से जोड़ घटाने भी कराये।
विधालय में 67 बच्चों के रजिस्ट्रेशन दिखने के बाद जिलाधिकारी ने प्राचार्य को फटकार भी लगाई और बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया।
जिलाधिकारी द्वारा विधालय के औचक निरिक्षण से शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली।