ब्रेकिंग….संभल
पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से किया गया दंडित,
संभल में एक महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई में, न्यायालय ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
ये अभियुक्त प्रेमसिंह, राधे, लायक, मदनलाल और रामौतार हैं, जिन्होंने 10 अक्टूबर 2014 को वृहद ग्राम विधौती फाजलपुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
*मामले की जानकारी:*
– *मुकदमा संख्या:* मु0अ0सं0 405/2014
– *धारा:* हत्या और अन्य संबंधित धाराएं
– *न्यायालय:* पॉक्सो कोर्ट-02 जनपद बदायूं
*न्यायालय का फैसला:*
– *आजीवन* *कारावास:* पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
– *अर्थदंड:* प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
*पुलिस कार्रवाई:*
– *ऑपरेशन कन्विक्शन:* पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने और उन्हें अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यह कार्रवाई की गई है।
– *चिन्हित अभियोग:* अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) राजेश कुमार श्रीवास्तव को आवंटित चिन्हित अभियोग में यह सजा सुनाई गई है
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