ब्रेकिंग….संभल
नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है।
आरोपी शलेश को आजीवन कारावास और 1.03 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
यह घटना 2020 में थाना हयातनगर क्षेत्र में हुई थी, जहां आरोपी ने घर में घुसकर तमंचे के बल पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था।
*कार्रवाई की जानकारी*
– पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) अनुकृति शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
– न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1.03 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई¹।
*न्यायालय का फैसला*
– न्यायालय का यह फैसला नाबालिग से दुष्कर्म जैसे मामलों में एक कड़ा संदेश देता है।
– इस तरह के मामलों में न्यायालय की कार्रवाई समाज में सुरक्षा और न्याय की भावना को मजबूत करती है।
*आरोपी की सजा*
– आरोपी शलेश को आजीवन कारावास की सजा के साथ 1.03 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
– यह सजा नाबालिग से दुष्कर्म जैसे अपराधों के लिए एक कड़ा संदेश है
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