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SBI बहजोई ने उपभोक्ता के खाते से काटे 5900 रूपये, आयोग ने लगाया 10 हजार का जुर्माना
संभल – बहजोई निवासी हृदेश अग्रवाल का भारतीय स्टेट बैंक शाखा बहजोई में एक सी सी खाता है जिसका नियमानुसार संचालन किया जाता हैं बैंक ने परिवादी के खाते से ई एम चार्ज के नाम प पर उनके खाते से 5900 रूपये की कटौती कर ली जिसकी शिकायत उन्होंने बैंक प्रबंधक से की और बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य में के सी सी खाते से ई एम चार्ज नहीं लिया जा सकता उसके खाते से गलत रूप से चार्ज की कटौती की गई है तो शाखा प्रबंधक द्वारा उनकी कोई बात नहीं सुनी तब उन्होंने उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया तो उन्होंने शाखा प्रबंधक के लिए एक नोटिस ह्रदेश अग्रवाल की समस्या को लेकर बैंक को भेजा परंतु बैंक ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया तो लव मोहन वार्ष्णेय एडवोकेट द्वारा एक परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग में दाखिल किया आयोग द्वारा नोटिस भेजकर बैंक को अपना पक्ष रखने के लिए कहा परन्तु बैंक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तो आयोग ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए बैंक को आदेशित किया कि वह परिवादी के खाते से काटी गई धनराशि मुबलिग 5900 रूपये उस पर दिनांक 27/8/2021 से 7% वार्षिक ब्याज सहित उसके खाते में अन्दर दो माह अंतरित/जमा कर दे।
इसके अलावा विपक्षी परिवादी को मुबलिग 5000 रूपये आर्थिक हानि एवं मानसिक कष्ट के मद में तथा 5000 रूपये वाद व्यय के मद में भी अदा करेंगे।
नियत अवधि में धनराशि अदा न किए जाने की दशा में ब्याज 9% वार्षिक की दर से देय होगा।
