ब्रेकिंग…संभल
हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से किया गया दंडित।
संभल में एक हत्या के मामले में पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया है।
यह मामला 22 मई 2021 का है, जब थाना नखासा पर वादिनी रेखा की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।
*मामले का विवरण:*
– *हत्या का मामला*: वादिनी रेखा के पति दीपक उर्फ टीटू की हत्या उनके भाई आकाश ने गंडासे से गला काटकर की थी।
– *अभियोग पंजीकरण*: पुलिस ने इस मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और जांच शुरू की।
– *पुलिस की पैरवी*: पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ने न्यायालय में पैरवी कर आरोपी को सजा दिलाई।
*न्यायालय का फैसला:*
– *आजन्म कारावास*: न्यायालय ने आरोपी आकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
– *अर्थदंड*: इसके अलावा आरोपी को 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
इस मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और आरोपी को सजा हुई है।
