ब्रेकिंग…संभल
दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
रजपुरा थाना क्षेत्र में 2017 में एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने प्रभावी पैरवी की और दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
यह मामला 2017 में दर्ज किया गया था और एडीजे/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संभल ने अभियुक्तों को दोषी पाया।
*मामले की जानकारी:*
– *दुष्कर्म का मामला*: 22 सितंबर 2017 को रजपुरा थाना पर एक महिला ने तहरीर दी कि अभियुक्तों ने उसके घर में उसके साथ दुष्कर्म किया।
– *अभियोग पंजीकरण*: पुलिस ने इस मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और जांच शुरू की।
– *पुलिस की प्रभावी पैरवी*: पुलिस ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की और अभियुक्तों के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए।
*न्यायालय का फैसला:*
– *दोष सिद्ध*: न्यायालय ने अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाया और उन्हें सजा सुनाई।
– *सजा*: प्रत्येक अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
– *पॉक्सो एक्ट*: इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत सजा दी गई है, जो बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए विशेष प्रावधान करता है।
*पुलिस की कार्रवाई:*
– *पुलिस की जांच*: पुलिस ने इस मामले में जांच की और अभियुक्तों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए।
– *गवाहों के बयान*: पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए और उन्हें न्यायालय में पेश किया।
– *अभियुक्तों की गिरफ्तारी*: पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उन्हें न्यायालय में पेश किया।
इस मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी और न्यायालय के फैसले से पीड़ित महिला को न्याय मिला है।
