ब्रेकिंग….संभल
जिले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
यह मामला वर्ष 2021 में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी बालजीत ने वादी के पुत्र अशोक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
*मामले की जानकारी:*
– *हत्या का मामला*: वर्ष 2021 में दर्ज किए गए मामले में आरोपी बालजीत ने वादी के पुत्र अशोक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
– *पुलिस की प्रभावी पैरवी*: पुलिस अधीक्षक संभल ने स्वयं को आवंटित चिन्हित अभियोग में प्रभावी पैरवी कर आरोपी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
– *सजा*: न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश संभल ने आरोपी बालजीत को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
*पुलिस की कार्रवाई:*
– *ऑपरेशन कन्विक्शन*: पुलिस अधीक्षक सम्भल ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और न्यायालय में पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराने के निर्देश दिए थे।
– *प्रभावी पैरवी*: पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को सजा सुनाई गई है, जिससे अपराधियों में पुलिस का खौफ बढ़ेगा और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी
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