ब्रेकिंग….संभल
अस्पताल व डॉक्टर आंख के इलाज में लापरवाही के लिए जिम्मेदार, आयोग ने लगाया 3 लाख का जुर्माना,
संभल – ग्राम एपुरा बिसौली जनपद बदायूं निवासी सूरजपाल की बाई आंख में मोतियाबिंद हो गया था जिसके लिए उन्होंने अपनी बाई आंख के ऑपरेशन के लिए रोटरी नेत्र चिकित्सालय चंदौसी में डॉक्टर मनु सैनी से इलाज कराया जिनके द्वारा लापरवाही से इलाज किया गया जिससे कि सूरजपाल की बाई आंख की रोशनी बंद होने लगी जिसके लिए उन्होंने मुरादाबाद CL आई अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टरों ने जांच करने के उपरांत बताया कि उनकी आंखों में लगाया गया लेंस तिरछा है जिससे उनके आंखों में घाव हो गया है अब ऑपरेशन को पुनः करना पड़ेगा तो परिवादी को काफी दुख हुआ सूरज पाल ने अपने अच्छे इलाज के लिए एमस दिल्ली में दिखाया जहां डॉक्टरों द्वारा उसका ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया उक्त इलाज में रोटरी नेत्र चिकित्सालय व डॉक्टर द्वारा बरती गई,
लापरवाही के लिए सूरजपाल ने रोटरी नेत्र चिकित्सालय व डॉक्टर मनु सैनी से संपर्क कर अपनी शिकायत की तो अस्पताल व डॉक्टर ने उनकी कोई बात नहीं सुनी बल्कि अस्पताल ने डॉक्टर मनु सैनी को अपने यहां से हटा दिया,
उक्त घटी घटना के लिए उपभोक्ता मामलों की विशेषज्ञ अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया तो उन्होंने 62 वर्षीय सूरजपाल की व्यथा को सुना और पूर्ण रूप से मदद करने का आश्वासन दिया तथा सूरजपाल की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग में एक परिवाद प्रस्तुत किया और आयोग को समस्त घटित घटना को बताया,
आयोग ने डॉक्टर मनु सैनी ब रोटरी नेत्र चिकित्सालय को तलब किया जिस पर उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आया तो आयोग ने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय की बहस को सुना और दाखिल प्रपत्रों के आधार पर अपना निर्णय सुनाते हुए आदेश दिया विपक्षीगण रोटरी नेत्र चिकित्सालय चंदौसी के प्रबंधक/ अध्यक्ष व डॉक्टर मनु सैनी को आदेशित किया जाता है की परिवादी की बाई आंख के ऑपरेशन इलाज में बरती गई लापरवाही व उपेक्षा के प्रति बतौर क्षतिपूर्ति मुबलिग 3 लाख रुपए उस पर परिवाद संस्थान की तिथि से 7% वार्षिक ब्याज सहित अंदर दो माह में अदा करे।
इसके अलावा विपक्षीगण परिवादी को ₹5000 बाद व्यय के मद में भी अदा करेंगे।
नियत अवधि में धनराशि न अदा किए जाने की दशा में ब्याज 9% वार्षिक की दर्शित होगा।
