ब्रेकिंग….संभल
बिल्डर्स के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी,
संभल – चंदौसी निवासी उमेश कुमार सैनी ने आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स मुरादाबाद से उनके द्वारा चलायी गई एक योजना में सन 2016 में एक 70 गज का भू खण्ड 200000 दो लाख रुपए में क्रय किया तब उमेश सैनी ने अपने द्वारा क्रय किए गए भू खण्ड के बैनामा की बात की तो उन्होंने विभिन्न कार्यों को बताते हुए उनसे 70000 सत्तर हजार रुपए और जमा कराए जिन्हें उमेश सैनी द्वारा जमा कर दिया परन्तु बिल्डर ने भू खण्ड का बैनामा नहीं किया तो उन्होंने उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया और एक परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग संभल में डाला जहां कोर्ट द्वारा आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स मुरादाबाद को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय ने आयोग को बताया कि पैसा जमा करने के उपरांत भी विपक्षी द्वारा भू खण्ड का बैनामा नहीं किया जा रहा है जिस कारण उमेश सैनी द्वारा जमा किया गया धनराशि मय ब्याज सहित दिलायी जाए ।
तब आयोग ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए विपक्षी को आदेश दिया कि वादी की जमा धनराशि 270000रु मय 6% वार्षिक ब्याज सहित अंदर दो माह में अदा करें तथा 20000रु मानसिक कष्ट व आर्थिक हानि की मद में तथा वाद व्यय की मद में 5000रु भी अदा करे नियत अवधि में धनराशि अदा न करने पर ब्याज की दर 9% वार्षिक देय होगी।
बिल्डर द्वारा आदेश का अनुपालन न करने पर पुनः आयोग में अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय ने आदेश का समय से अनुपालन न करने की शिकायत दर्ज कराई गई तब आयोग ने विपक्षी बिल्डर को तलब कर आदेश का अनुपालन न करने का कारण जानने के लिए तलब किया परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ जिस पर आयोग द्वारा आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किए हैं।
जिसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को निर्देश दिया गया है कि वह वारंटी को गिरफ्तार कर दिनांक 3/7/2025 अथवा इससे पूर्व आयोग में पेश करे।
