ब्रेकिंग…संभल
कोर्ट ने आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित,
मु0अ0सं0 141/2014 थाना रजपुरा जनपद संभल में अभियुक्तगणों द्वारा वादी की पत्नी को गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में न्यायालय एफ.टी.सी 02 कोर्ट जनपद बदायूँ ने बड़ा फैसला सुनाया।
अभियुक्त अजयपाल, मोरध्वज और नेत्रपाल को दोष सिद्ध पाया गया और प्रत्येक को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने और उन्हें सजा दिलाने के क्रम में यह कार्रवाई की गई।
न्यायालय के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है।
अभियुक्तों को सजा मिलने से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
