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न्यायलय ने आजीवन कारावास और 36,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित,
संभल में एक बड़े मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है।
दिनांक 02.06.2022 को थाना धनारी में दर्ज एक मामले में अभियुक्त पवन पुत्र रामप्रकाश निवासी कौआखेड़ा को दोषी पाया गया है।
*मामले की जानकारी:*
– अभियुक्त पवन पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी की अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए हत्या कर दी थी
– इस मामले में पुलिस ने धारा 498ए, 304बी, 323 भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया था
*न्यायालय का फैसला:*
– विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट संभल ने अभियुक्त पवन को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और 36,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है
– न्यायालय के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है
*पुलिस की भूमिका:*
– पुलिस ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की और न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए
– पुलिस की इस कार्रवाई से दहेज प्रथा के खिलाफ एक कड़ा संदेश गया है
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