ब्रेकिंग….संभल
अभियुक्त दिनेश को गैंगस्टर एक्ट के तहत ठहराया गया दोषी,
एक महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई में, अभियुक्त दिनेश को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया और जेल में बिताई अवधि के कारावास (03 वर्ष 09 माह 09 दिवस) और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
यह मामला मु0अ0सं0 555/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गुन्नौर जनपद सम्भल से संबंधित है।
*गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई:*
– *अपराध:* अभियुक्त एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हत्या, लूट, चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित करते थे।
– *समाज पर प्रभाव:* इन अपराधों से समाज में भय और आक्रोश उत्पन्न होता है।
– *पुलिस की पैरवी:* पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया।
*न्यायालय का फैसला:*
– *कारावास:* अभियुक्त दिनेश को जेल में बिताई अवधि के कारावास (03 वर्ष 09 माह 09 दिवस) की सजा सुनाई गई है।
– *अर्थदंड:* अभियुक्त को 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
इस फैसले से संगठित अपराधों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी और समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।
