ब्रेकिंग…संभल
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अगस्त 2025 के लिए खाद्यान्न वितरण की तिथियां निर्धारित की गई हैं।
अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा फोर्टिफाइड चावल) प्रति कार्ड और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 5 किग्रा खाद्यान्न (2 किग्रा गेहूं और 3 किग्रा फोर्टिफाइड चावल) प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
*खाद्यान्न वितरण की मुख्य बातें:*
– *वितरण तिथि*: 20 जुलाई 2025 से 10 अगस्त 2025 तक खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
– *पोर्टेबिलिटी सुविधा*: उपभोक्ता किसी भी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
– *आधार प्रमाणीकरण*: आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध है।
*लाभार्थियों के लिए अपील:*
– *ई-केवाईसी*: जिन लाभार्थियों ने अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है, वे निकटवर्ती उचित दर दुकान पर जाकर अपनी ई-केवाईसी अवश्य करा लें।
इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को समय पर और निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
