ब्रेकिंग…संभल
जिले में एक मुकदमे में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
यह मुकदमा वर्ष 2000 में दर्ज किया गया था, जिसमें वादी शान मिया और उनकी मां के साथ मारपीट और गाली-गलौज की घटना हुई थी।
*मुकदमे की मुख्य बातें:*
– *मुकदमा दर्ज*: दिनांक 11.08.2000 को थाना संभल पर वादी शान मिया की तहरीर पर अभियुक्तों के खिलाफ मारपीट और गाली-गलौज का मुकदमा दर्ज किया गया था।
– *पुलिस की पैरवी*: पुलिस ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
– *सजा*: न्यायालय जे.एम. संभल ने तीनों अभियुक्तों – उस्मान, रेहान और इलाही उर्फ इल्ली – को प्रत्येक को 03 वर्ष के सश्रम कारावास और 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
*न्यायालय का निर्णय:*
– न्यायालय ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी पाया।
– सजा के दौरान न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और पीड़ितों को हुई क्षति को ध्यान में रखा।
यह मामला पुलिस की प्रभावी पैरवी और न्यायालय की निष्पक्ष कार्रवाई का एक उदाहरण है, जिससे अपराधियों को सजा दिलाई गई और पीड़ितों को न्याय मिला।
